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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना--- हरियाणा

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना--- हरियाणा
Status

active

Start Date

01 Jan, 2026

End Date

31 Dec, 2050

About The Project

हरियाणा में बेटियों की शादी के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana) चला रही है। इसके तहत गरीब, जरूरतमंद, विधवाओं, और अनुसूचित जाति (SC) की बेटियों को विवाह के लिए ₹31,000 से लेकर ₹71,000 तक का वित्तीय अनुदान (कन्यादान) दिया जाता है।

योजना की मुख्य विशेषताएं (श्रेणी-वार अनुदान)प्राप्तकर्ता की पारिवारिक स्थिति और श्रेणी के आधार पर सहायता राशि निम्नलिखित है:

₹71,000:- अनुसूचित जाति (SC) और टपरीवास (Tapriwas) समुदाय के परिवारों के लिए (यदि वार्षिक पारिवारिक आय ₹1.80 लाख से कम है)।
₹51,000:- सभी वर्गों (SC/सामान्य/BC) के वे परिवार जिनकी वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम है।
विधवा महिलाओं, तलाकशुदा या बेसहारा महिलाओं की बेटियों की शादी पर।
अनाथ कन्याओं और महिला खिलाड़ियों के लिए।
यदि वर या वधू में से कोई एक दिव्यांग है।
₹31,000: हरियाणा की महिला खिलाड़ियों के लिए और सभी बीपीएल (BPL) कार्ड धारक परिवारों के लिए (जो अनुसूचित जाति के अलावा हों)।
₹1,100: सामान्य परिवारों को, यदि वे अन्य शगुन श्रेणियों में नहीं आते हैं और शादी के 30 दिनों के भीतर विवाह का पंजीकरण (Registration) करवाते हैं।

आवेदन के लिए पात्रता
1. आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
2. वर और वधू दोनों की आयु विवाह के समय नियमानुसार (लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष) पूर्ण होनी चाहिए।
3. यह लाभ लड़की की पहली शादी के लिए ही दिया जाता है।

आवेदन कैसे करें?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन Mukhya Mantri Vivah Shagun Yojna - Haryana - www.namonarayang.com के माध्यम से ऑनलाइन ही किया जाता है।

Note :-
आवेदन विवाह के समय से लेकर विवाह के 6 महीने बाद तक जमा किया जा सकता है, जिसके साथ विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र (Marriage Registration Certificate) होना अनिवार्य है।
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